पुलिस ने मामले में विवेचना कर सभी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 पॉक्सो बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रज्जन लाल और उसके भाई अरुण कुमार को दोषी करार देते हुए 20-20 साल व शांति देवी को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है।
दोषी रज्जन लाल और अरुण कुमार पर 31-31 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास काटने का दंड दिया है। वहीं दोषी शांति देवी पर एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। वहीं मामले में आरोपी नर्स को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।