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Kanpur Dehat : चौहद्दी संशोधन पत्र में पकड़ी स्टांप व निबंधन शुल्क चोरी, 41300 रुपये जमा करने के निर्देश

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कानपुर देहात। रसूलाबाद के नैला गांव स्थित प्लाट का बैनामा कराने के नौ माह बाद प्रस्तुत चौहद्दी संशोधन पत्र में स्टांप व निबंधन शुल्क की चोरी पकड़ी गई। सहायक आयुक्त स्टांप ने संशोधन पत्र को नया बैनामा मानते हुए 32700 रुपये स्टांप कमी, पांच सौ रुपये अर्थदंड व 8100 रुपये निबंधन शुल्क समेत कुल 41300 रुपये क्रेता को जमा करने का आदेश दिया है।
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इस पर डेढ़ फीसदी साधारण ब्याज भी देना होगा। एक माह में राशि जमा नहीं करने पर वसूली की जाएगी। लुधौरा निवासी विजय कुमार व राजेश कुमार ने नैला में दो सौ वर्ग मीटर प्लाट का बैनामा कबरा बोझ नैला निवासी राजश्री को 17 सितंबर 2021 को किया था। क्रेता ने सौ रुपये स्टांप व सौ रुपये निबंधन शुल्क जमा कर 20 जुलाई 2022 को एक संशोधन (तितम्मा) आवेदन किया।
उप निबंधक रसूलाबाद की जांच के बाद स्टाप वाद दर्ज किया गया। बाद में डीएम के निर्देश पर यह वाद सहायक आयुक्त स्टांप मनोज कुमार की कोर्ट में सुना गया। सुनवाई में साक्ष्यों के अवलोकन पर सहायक आयुक्त ने पाया कि पूर्व बैनामा में चौहद्दी के संशोधन के लिए आवेदन सही नहीं है। बैनामा की चौहद्दी और संशोधन की चौहद्दी पूरी तरह से भिन्न हैं।
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संशोधन आवेदन में चारों चौहद्दी का बदलाव किया गया है और सड़क भी पूर्व की बजाय पश्चिम में दर्शायी गई है। इसे जानबूझकर प्लाट में बदलाव पर नया बैनामा माना गया। पक्षकार की ओर से केवल सौ रुपये स्टांप शुल्क व सौ रुपये निबंधन शुल्क अदा करने को मूल विलेख में 32700 रुपये की स्टांप, 8100 रुपये निबंधन शुल्क की चोरी पायी गई। इसके साथ पांच सौ रुपये अर्थ दंड भी लगाया गया है।
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