कानपुर देहात। बिकरू कांड के मुख्य मामले में आरोपी शिव तिवारी की तरफ से अदालत में दाखिल की गई जमानत अर्जी पर मंगलवार को बहस हुई। इसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता रामशंकर अग्निहोत्री ने अदालत में शिव तिवारी को झूठा फंसाए जाने की बात कही।
उन्होंने घटना के समय शिवा के घर में होने के प्रमाण के तौर पर सीसीटीवी फुटेज को विवेचना में शामिल नहीं करने का तर्क रखा। वहीं, अभियोजन की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया गया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता शशिभूषण सिंह व अमित सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश के लिए पत्रावली सुरक्षित रख ली है।