कानपुर देहात। दहेज उत्पीड़न के चार साल पुराने मामले में आरोपी पति के खिलाफ अदालत से जारी गैर जमानती वारंट में औरैया के फफूंद थाना प्रभारी ने आदेश का अनुपालन नहीं किया था। इस पर कोर्ट ने एसपी औरैया को आदेश दिया था।
एसपी ने भी आदेश का अनुपालन नहीं कराया और न ही कोर्ट को कोई जवाब दिया। मामले को अदालत ने गंभीरता से लेते हुए एसपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीपीजी को पत्र भेजा है। मामले की अगली सुनवाई 17 अक्तूबर को होगी।
गजनेर के कटका गांव निवासी गुड़िया देवी की शादी 20 नवंबर 2017 को औरैया के फफूंद क्षेत्र के पीपरपुर गांव निवासी रवि कुमार उर्फ मान सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद ही ससुराल के लोगों ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
24 मई 2018 को मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया था। इसकी शिकायत गुड़िया ने पुलिस से की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस पर उसने कोर्ट में पति रवि सिंह व ससुराल के अन्य लोगों के खिलाफ परिवाद दायर किया।
मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय हिमांशु वर्मा की अदालत में चल रही है। अदालत ने इस मामले में पति रवि सिंह, सास कुसुमा देवी व ससुर कृपा शंकर को तलब किया। सास व ससुर ने अदालत में हाजिर होकर जमानत करा ली। दोनों अदालत में लगातार अदालत में तारीख पर हाजिर हो रहे हैं, जबकि रवि सिंह हाजिर नहीं हो रहा है।
इस पर अदालत ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए थाना प्रभारी फफूंद को रवि सिंह को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने के आदेश दिए। आदेश का पालन न होने पर एसपी औरैया को 15 जून व 10 अगस्त 2022 को पत्र लिखा गया।
एसपी ने भी आदेश का अनुपालन नहीं किया और न ही कोई जवाब दिया। इस पर एसपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत ने डीजीपी को पत्र भेजा है। पीड़ित गुड़िया देवी के अधिवक्ता महेश कुमार यादव ने बताया कि अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 17 अक्टूबर तिथि तय की है।