कानपुर देहात। बलवंत हत्याकांड मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी तत्कालीन शिवली थाना प्रभारी राजेश सिंह की जमानत अर्जी मंगलवार को अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद खारिज कर दिया है। वहीं, आरोपी सिपाही के जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए अदालत ने 29 सितंबर की तिथि नियत की है।
शिवली के सरैया लालपुर गांव निवासी बलवंत सिंह की 12 दिसंबर 2022 को रनियां थाने में पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। मामले में हत्या व अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर तत्कालीन शिवली थाना प्रभारी राजेश सिंह समेत आठ लोगों को रनियां थाना पुलिस ने जेल भेजा था।
मामले में आरोपियों की ओर से अदालत में दाखिल किए गए जमानत प्रार्थनापत्रों की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम चंद्रशेखर की अदालत में चल रही है।
वादी पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान व सहायक शासकीय अधिवक्ता केके सिंह, विवेक कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मंगलवार को मामले में आरोपी तत्कालीन शिवली थाना प्रभारी के जमानत प्रार्थना पत्र पर अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं।
इसके बाद आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। वहीं, आरोपी सिपाही अनूप कुमार की जमानत अर्जी पर बचाव पक्ष के स्थगन प्रार्थनापत्र देने से उसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए अदालत ने 29 सितंबर की तिथि नियत की है।
इसके पहले इसी मामले में आरोपी तत्कालीन एसओजी प्रभारी प्रशांत कुमार गौतम व चौकी प्रभारी ज्ञान प्रकाश पांडेय की जमानत अर्जी अदालत खारिज कर चुकी है।