कानपुर में 13 साल की बालिका से दुष्कर्म करने वाले 75 साल के वृद्ध को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट परवेज अहमद ने 12 साल कैद और तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़िता को क्षतिपूर्ति के लिए 30 हजार रुपये दिए जाने के लिए डीएम व डीएलएसए को पत्र भी भेजा है। बिधनू के ग्राम रामखेड़ा निवासी होरीलाल ने क्षेत्र के एक युवक को फ्री गैस कनेक्शन दिलाने का लालच दिया और उससे कागज मंगवाए।
युवक ने 11 अगस्त 2016 को अपनी 13 साल की बेटी को कागजात होरीलाल को देने के लिए भेजा। होरीलाल ने बेटी को घर के अंदर खींचकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। कुछ दिन बाद लड़की गर्भवती हो गई तो उसका गर्भपात करवा दिया। पिता को जानकारी होने पर 17 नवंबर 2016 को बिधनू थाने में होरीलाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।