माता-पिता शादी से कर रहे थे मना
इसके बाद वापस नहीं आई। जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि सोनू सिंह निवासी मिरगावां ने शिवम को बताया कि उसने पूनम को बुआ के लड़के राहुल के साथ डाकखाने के सामने देखा था। राहुल पूनम से शादी करना चाहता था, लेकिन शिवम के माता-पिता शादी के लिए मना करते थे। इसी वजह से हत्या कर दी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई थी गला घोंटने की पुष्टि
अभियुक्त के बचाव पक्ष ने जिला अदालत में युवती की हत्या को ऑनर किलिंग बताया। साथ ही कहा कि राहुल पर झूठा मामला दर्ज किया गया है, लेकिन इसका कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं मिला। इस वजह से इस बात को सिरे से खारिज कर दिया गया। हत्या कर शव जंगल में फेंकने को गंभीर माना गया।
70 हजार रुपये जुर्माना न देने पर सात महीने की अतिरिक्त सजा
जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि राहुल को उम्रकैद के साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। न देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा होगी। धारा 201 में 20 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। इसे न देने पर एक महीना अतिरिक्त सजा काटनी होगी।