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Kannauj: व्यापारी के अपहरण व हत्या में दो को 10 साल की कैद, पढ़ें पूरा मामला

Wed, 19 Jul 2023 11:58 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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कन्नौज जिले में करीब नौ साल पहले मवेशी व्यापारी का अपहरण कर हत्या करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो दोषियों को 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला जज हरेंद्रनाथ ने सुनाया। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि जिले में दूसरी बार गैंगस्टर एक्ट के किसी मामले में पूरे 10 साल की सजा सुनाई गई है।

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शासकीय अधिवक्ता संतराम दुबे ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के कुसुमखोर गांव निवासी नजीबुल हसन (28) मवेशियों की खरीद व बिक्री करने का व्यापार करता था। 25 जनवरी 2014 को वह मवेशी खरीदने की बात कहकर घर से निकला था। लेकिन देर शाम तक वह घर नहीं लौटा। जिस पर परिजनों ने उसके फोन पर कॉल की, लेकिन फोन स्विच ऑफ बताता रहा। परिजन तीन दिन तक उसकी खोज करते रहे। 28 जनवरी को उसके भाई नफीसुल हसन ने गुमशुदगी की रिपोेर्ट दर्ज कराई।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की। विवेचना के दौरान मवेशी व्यापारी का अपहरण होने की बात सामने आई। जिसमें हरदोई जनपद के पतारपुरवा गांव निवासी विमलेश यादव व फर्रुखाबाद जनपद के उमरावपुरवा निवासी जगराम व अन्य साथियों के नाम सामने आए। पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर कमालगंज थाना क्षेत्र के कटरी इलाके से मवेशी व्यापारी का शव बरामद किया। दोनों ने अपहरण और हत्या की बात कबूल की।
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पुलिस की पूछताछ में बताया कि फिरौती की रकम मिलने के बाद पहचान उजागर होने के डर से हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए। बुधवार को साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर एफटीसी कोर्ट के जज हरेंद्रनाथ ने विमलेश यादव व जगराम को सश्रम दस-दस साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। हत्याकांड के आरोपी नौसारा गांव निवासी राजेश यादव, उमरावपुरवा निवासी बादाम की विवेचना जारी है।
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