पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की। विवेचना के दौरान मवेशी व्यापारी का अपहरण होने की बात सामने आई। जिसमें हरदोई जनपद के पतारपुरवा गांव निवासी विमलेश यादव व फर्रुखाबाद जनपद के उमरावपुरवा निवासी जगराम व अन्य साथियों के नाम सामने आए। पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर कमालगंज थाना क्षेत्र के कटरी इलाके से मवेशी व्यापारी का शव बरामद किया। दोनों ने अपहरण और हत्या की बात कबूल की।
पुलिस की पूछताछ में बताया कि फिरौती की रकम मिलने के बाद पहचान उजागर होने के डर से हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए। बुधवार को साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर एफटीसी कोर्ट के जज हरेंद्रनाथ ने विमलेश यादव व जगराम को सश्रम दस-दस साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। हत्याकांड के आरोपी नौसारा गांव निवासी राजेश यादव, उमरावपुरवा निवासी बादाम की विवेचना जारी है।