कानपुर। दहेज के लिए शादी के सवा साल बाद ही पत्नी प्रिया की हत्या कर देने वाले पति संजय, सास गोमती व ससुर रामपाल को फास्ट ट्रैक कोर्ट 41 के न्यायाधीश राकेश सिंह ने सात-सात साल कैद की सजा सुनाई। 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। वीरेंद्र कुमार निषाद की भांजी प्रिया का विवाह मार्च 2019 को छावनी के मैकूपुरवा निवासी संजय से हुआ था। तीन माह बाद से ही पति व ससुरालीजन दहेज में तीन लाख रुपये व कार की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। 26 जून 2020 को प्रिया ने मायके वालों को घर में पिटाई की बात बताई। दूसरे दिन ही उसकी मौत की खबर मिली। मामा वीरेंद्र ने सभी के खिलाफ छावनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। संजय के पिता की उम्र लगभग 73 वर्ष और मां की 63 वर्ष है। उनकी उम्र को देखते हुए उनकी सजा में रहम बरतने की गुजारिश की गई थी लेकिन मामला गंभीर होने पर कोर्ट ने तीनों को सजा सुनाकर जेल भेज दिया।