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Kanpur News: चिट फंड कंपनियों के शिकार लोगों का हो भुगतान

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इटावा। चिट फंड कंपनियों के ठगी पीड़ितों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम शुभ्रांत शुक्ल को सौंपा। ज्ञापन में पीड़ितों ने अनियमित जमा योजनाएं (पाबंदी) अधिनियम, 2019 का अनुपालना न किए जाने पर आक्रोश व्यक्त किया और शासन-प्रशासन से ठगी पीड़ितों के भुगतान की मांग की। पीड़ितों का कहना है कि संसद से पारित इस कानून के अनुसार, किसी भी ठगी पीड़ित आवेदक को आवेदन करने के 180 दिन के भीतर उसकी जमा राशि का दो से तीन गुना भुगतान किया जाना अनिवार्य है, जिसके लिए जिला स्तर पर सक्षम अधिकारी और विशेष न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि देशभर में अब तक पांच लाख से अधिक ठगी के मामलों में लोग आत्महत्या कर चुके हैं, फिर भी शासन-प्रशासन निष्क्रिय बना हुआ है। ठगी पीड़ित संगठन के राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद के आह्वान पर देशभर के सभी जिला एवं तहसील मुख्यालयों पर ठगी पीड़ितों ने धरना, प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई कि सरकार बड्स एक्ट का अनुपालन करे और ठगी के शिकार लोगों को उनका भुगतान कराया जाए। ज्ञापन देने वालों में सर्वेश कुमार, ऊषा गौतम, राजेश कुमार, निरंजन सिंह, राधेश्याम पाल, जयप्रकाश, धर्मवीर आदि शामिल रहे।
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