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HBTU Guidelines: चैटिंग में अभद्र भाषा का प्रयोग किया तो होगा निष्कासन, शिकायत समिति ने जारी किए दिशा-निर्देश

Sun, 23 Oct 2022 12:22 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

एचबीटीयू में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ने अनुशासन और छात्र हित के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत सोशल मीडिया या फोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर दोषी छात्र को निष्कासित जारी कर दिया जाएगा।
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एचबीटीयू - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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कानपुर में हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी (एचबीटीयू) की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी (आईसीसी) ने अनुशासन बनाए रखने के लिए गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक अगर कोई छात्र सोशल मीडिया या फोन पर आपत्तिजनक, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता है, तो उसे छह माह से एक साल तक के लिए निष्कासित किया जाएगा।

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साथ ही उसको प्लेसमेंट प्रक्रिया में भी शामिल नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रार प्रो. नीरज कुमार सिंह ने बताया कि छात्रों को सलाह दी गई है कि कॉल या सोशल मीडिया पर अपने संदेशों में सीमा व शालीनता बनाए रखें। अनुचित या अश्लील संदेश के मामले में रिसीवर को भी सलाह दी गई है कि वह चैटिंग व बातचीत बंद कर दे और आईसीसी को सूचना दे।

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यौन उत्पीड़न के मामले में पीड़ित को घटना की तिथि से तीन माह के अंदर आईसीसी में लिखित शिकायत करना जरूरी है। सलाह दी गई है कि छात्र गुमनाम सोशल मीडिया समूहों से न जुड़ें और इन समूहों में अनुचित बातचीत में शामिल होने से बचें। बता दें कि कॉलेज प्रबंधन के अनुसार, ये गाइडलाइन कैंपस में अनुशासन को बनाए रखने के लिए जारी हुई है।
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