कानपुर। जीएसटीएन ने शून्य बकाया मांग वाले मामलों में अपील दाखिल करने की तकनीकी समस्या का समाधान किया है। इससे कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। मर्चेंट चैंबर आफ उत्तर प्रदेश जीएसटी कमेटी के अध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता ने बताया कि जीएसटीएन ने सात सितंबर को एडवाइजरी जारी कर यह समस्या दूर की। पहले जीएसटीएन पोर्टल शून्य मांग वाले मामलों में अपील स्वीकार नहीं करता था, लेकिन अब कारोबारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध भी अपील कर सकेंगे। प्रथम अपीलीय अधिकारी उचित कारणों पर एक माह तक विलंब क्षमा कर सकते हैं। जीएसटी अर्थदंड आदेशों के विरुद्ध अपील हेतु 10 फीसदी प्री-डिपॉजिट एक अक्तूबर 2025 से अनिवार्य होगा, जो उसी तिथि या बाद के कारण बताओ नोटिस पर लागू होगा। इन बदलावों से कारोबारियों को लाभ होगा।