कानपुर। दर्शनपुरवा के रहने वाले आशीष कुमार जैन ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वर्ष 2024-25 में उनके साथ करीब 30 लाख रुपये की ठगी हुई थी। मामले में डीसीपी पश्चिम के आदेश पर कल्याणपुर थाने में मुकदमा दर्ज है। आरोप है कि तीन जून 2026 को वह अपने मुकदमे की सुनवाई के सिलसिले में कचहरी पहुंचे। अधिवक्ता गौरी शंकर बाजपेयी, प्रखर बाजपेयी और सुंदर सिंह वर्मा ने उनके साथ गालीगलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीटने का प्रयास किया। पुलिस कंट्रोल रूम पर उन्होंने सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मामला शांत करा दिया। आरोप है कि 22 जून और नौ जुलाई को दोबारा कचहरी परिसर में उन्हें धमकाया। आरोप है कचहरी चौकी पुलिस ने गवाहों के बयान लेने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। कोतवाली इंस्पेक्टर अरुण कुमार द्विवेदी ने बताया कि गौरी शंकर बाजपेयी, प्रखर बाजपेयी और सुंदर सिंह वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। (संवाद)