कानपुर। न्यायालय में फर्जी वकालतनामा लगाने के मामले में दोषी पाए जाने के मामले में चार आरोपियों पर कोतवाली में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट अभिलेखागार के अभिलेख पाल ने दर्ज कराई है। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या-एक में जांच अधिकारी अभिनव तिवारी ने 18 जुलाई और एक सितंबर 2025 को दी आख्या में स्पष्ट किया है कि शिकायतकर्ता अब्दुल मुत्तलिब की शिकायत सही है। इसके अनुसार दिलीप चौरसिया, रोहित सिंह, मोहम्मद मुजीब, एसएन शर्मा और एसएन गर्ग ने कई पत्रावलियों में फर्जी दस्तावेज और वकालतनामा दाखिल किए हैं। आरोपियों में दिलीप चौरसिया की मौत हो चुकी है। ऐसे में रोहित सिंह, मोहम्मद मुजीब, एसएन शर्मा व एसएन गर्ग की खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना, फर्जी दस्तावेज के प्रयोग करने का दोषी पाया गया है। कोतवाली थाना प्रभारी जगदीश पांडेय ने बताया कि रिपोर्ट दर्जकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। संवाद