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Farrukhabad: पेशी पर नहीं आए मोहम्मदाबाद ब्लॉक प्रमुख, 38 वर्ष पहले अपहरण के मुकदमे में होनी है गवाही

Sat, 05 Nov 2022 08:31 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद

सार

यूपी के फर्रुखाबाद में मोहम्मदाबाद ब्लॉक प्रमुख अपहरण के मुकदमे में पेशी पर नहीं पहुंचे। बताते चलें कि 38 वर्ष पहले अपहरण के मुकदमे में गवाही होनी है। एंटी डकैती न्यायाधीश ने जिला कारागार शाहजहांपुर के अधीक्षक को पत्र भेजकर नौ नवंबर को ब्लॉक प्रमुख को गवाही के लिए कोर्ट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।
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(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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फर्रुखाबाद जिले में अपहरण के मुकदमे में मोहम्मदाबाद ब्लॉक प्रमुख पेशी पर नहीं आए। कोर्ट ने नौ नवंबर को 38 वर्ष पुराने मुकदमे में ब्लॉक प्रमुख को उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कसरट्टा निवासी वकील महेश चंद्र दुबे ने 27 अक्तूबर 1984 को पुत्र अमित उर्फ बब्बन दुबे (वर्तमान ब्लॉक प्रमुख मोहम्मदाबाद) के अपहरण में कंपिल थाना क्षेत्र के गांव पहाड़पुर निवासी श्याम बिहारी, मोहम्मदाबाद कोतवाली के गांव सहसापुर निवासी उजागर, गांव सिनौड़ा ईश्वरीय निवासी बड़े गुड्डू, महेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
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मुकदमा एंटी डकैती कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट ने ब्लॉक प्रमुख को गवाही के लिए शनिवार को पेश करने के आदेश दिए थे। कोर्ट में शनिवार को जानकारी दी गई कि ब्लॉक प्रमुख फर्रुखाबाद कोतवाली में दर्ज धोखाधड़ी के तीन मुकदमों में जनपद शाहजहांपुर की जिला जेल में बंद हैं। एंटी डकैती न्यायाधीश ने जिला कारागार शाहजहांपुर के अधीक्षक को पत्र भेजकर नौ नवंबर को ब्लॉक प्रमुख को गवाही के लिए कोर्ट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।
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