मुकदमे की सुनवाई के दौरान कप्तान, रामलड़ैते, वीरे व बुद्धपाल की मौत हो गई। मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट राकेश कुमार सिंह ने हत्या में 25 नवंबर को राम किशन, गेंदालाल, अली हुसैन को गवाह व साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार दिया। मंगलवार को न्यायाधीश ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों दोषियों पर 1.40-1.40 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न जमा करने पर दोषियों को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अपर शासकीय अधिवक्ता हरिनाथ सिंह, राजीव भगोलीवाल, अखिलेश कुमार सिंह ने दलीलें दीं।