कानपुर। उप निदेशक कारखाना ने कानपुर, झांसी और चित्रकूटधाम मंडल के सभी कारखानों के अधिष्ठाताओं और प्रबंधकों को वर्ष 2025 के लिए वार्षिक रिटर्न जमा करने के निर्देश जारी किए हैं। अलग-अलग रिटर्न 15 फरवरी तक दाखिल करने होंगे। उप निदेशक कारखाना सचिन कुमार यादव ने बताया कि कारखाना अधिनियम 1948 के तहत पंजीकृत सभी कारखानों (रक्षा मंत्रालय के कारखानों को छोड़कर) के प्रबंधकों को वार्षिक रिटर्न दाखिल किए जाने हैं। फार्म 21 विभागीय वेबसाइट (uplabouracts.in) के माध्यम से 15 जनवरी तक ऑनलाइन दाखिल होगा। इसके अतिरिक्त मातृत्व हितलाभ अधिनियम 1961 के तहत फार्म-एल, एम, एन व ओ में भरे गए रिटर्न 21 जनवरी तक जमा करने होंगे। वहीं, वेतन संदाय अधिनियम, 1936 के तहत निर्धारित फार्म-IV में भरे गए रिटर्न 15 फरवरी तक जमा कराने होंगे। (ब्यूरो)