इटावा। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट प्रथम रूपेंद्र सिहं टोकर ने साक्ष्यों के आधार पर निचली कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले की विधि व्यवस्थाओं एवं विश्लेषण के आलोक में दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए आरोप पत्र पर संज्ञान के बिंदु पर फिर से आदेश पारित करना सुनिश्चत करें। जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि ऊसराहार थाना क्षेत्र के गांव कदम पुर में प्रशांत कुमार यादव ने एक तीस फीट गहरा अपने खेत में तालाब खुदवा दिया था, लेकिन उसके आसपास बेरी केटिंग नही कराई थी। 29 मार्च 2021 को गांव के इमरान व दिलशाद उधर गए तो वह किसी तरह से उसे तालाब में गिर गए। इससे उनकी मौत हो गई। मृतक के भाई शाहिद खां ने दिनेश यादव व उसके पुत्र प्रशांत यादव के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने धारा 304 के अंतर्गत मामला दर्ज किया। छानबीन के बाद पुलिस ने धारा 304 ए में आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हुई जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले को निरस्त कर दिया।