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इरफान सोलंकी के खिलाफ वारंट

Thu, 25 Dec 2014 02:58 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला कानपुर
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सम्मन तामीला होने के बाद भी कोर्ट में हाजिर न होने पर सीएमएम सत्यदेव गुप्ता की कोर्ट ने सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट 2011 में केस्को एमडी से हुए विवाद के बाद दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मामले में जारी किया गया है।
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कोर्ट ने गैर जमानती वारंट तामील कराने के लिए वारंट ग्वालटोली थाने में भेजा है। इस मामले की सुनवाई दो जनवरी को होनी है।

तत्कालीन केस्को एमडी रितू माहेश्वरी की तरफ से अधिशाषी अभियंता तकनीकी एकेएस चौहान ने 17 जून 2011 को ग्वालटोली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

इसमें कहा गया था कि 15 जून 2011 को सपा विधायक इरफान सोलंकी और नगर सचिव मो. हसन रूमी करीब 20-25 अज्ञात लोगों के साथ आए। इन लोगों ने गेटमैन से लेकर केस्को एमडी के कक्ष तक मिले सभी लोगों को धकियाया, अभद्रता की और जान-माल की धमकी दी।

रिपोर्ट शांति भंग करने धमकी देकर अपमानित करने, जान-माल की धमकी देने, लोक सेवक पर हमला करने और बलवा (धारा 504, 506, 353, 147) में दर्ज थी। यह मामला सीएमएम कोर्ट में चल रहा है। विधायक इरफान सोलंकी जमानत कराने के बाद कोर्ट नहीं आए।
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इस समय मुकदमा गवाही पर चल रहा है। इसलिए उनके खिलाफ सम्मन जारी किया गया था। सम्मन तामील होने के बाद भी विधायक मंगलवार को कोर्ट नहीं पहुंचे। मो. हसन रूमी की तरफ से कोर्ट में अर्जी आ गई थी।
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विधायक के गैर हाजिर रहने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वांरट जारी कर दिया।
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