कानपुर की स्पेशल सीजेएम ममता सिंह की कोर्ट ने तिरंगे के अपमान पर रिंगिंग बेल्स प्राइवेट लिमिटेड के चार पदाधिकारियों को तलब किया है। इस मामले की सुनवाई अब 21 अप्रैल को होगी।
बार एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष अनूप शुक्ला ने रिंगिंग बेल्स प्राइवेट लिमिटेड नोएडा के अशोक चड्ढा, मोहित गोयल, अनमोल गोयल और धारणा गोयल के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया था। इसमें कहा गया है कि विपक्षियों ने अखबार में अपनी फोटो और कंपनी का हवाला देते हुए विज्ञापन दिया था।
इसमें कहा गया था कि 251 रुपये में फ्रीडम 201 मोबाइल की बिक्री की जाएगी। इसके लिए वेबसाइट पर 18 फरवरी 2016 को सुबह छह बजे से 21 फरवरी 2016 तक बुकिंग होगी। बुक किए मोबाइल की डिलीवरी 30 जून 2016 तक देने का वायदा किया गया था। विपक्षियों ने विज्ञापन में मोबाइल के पीछे तिरंगे झंडे का फोटो लगाया था।
इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग, सफेद रंग के ऊपर काले रंग का चक्र और अंत में हरा रंग दिखाया गया था। झंडे का चक्र नीले के बजाय काला दिखाया गया। यह तिरंगे का अपमान है। ऑन लाइन बुकिंग में पचास रुपये खर्च हुए। इस तरह करोड़ों लोगों ने नेट का इस्तेमाल किया और बुकिंग प्रोसेस से विपक्षी ने हर व्यक्ति से 50 रुपये प्राप्त किए। यह धोखाधड़ी है। अनूप शुक्ला के अधिवक्ता विजय बक्शी ने बताया कि बहस और गवाही के बाद कोर्ट ने तिरंगे के अपमान में अभियुक्तों को तलब किया है।