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मासूम बच्चे और बीवी का गला घोंटने वाले को उम्रकैद, घरवालों को झूठी गवाही देने पर नोटिस

Wed, 10 Jan 2018 07:39 PM IST
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर
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कानपुर के एडीजे 1 रजत सिंह जैन की कोर्ट ने पत्नी और बेटे की हत्या में उम्र कैद और 35 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 20 हजार रुपये अभियुक्त की मां सावित्री को देने का आदेश दिया है। अभियुक्त के पिता और दो भाइयों को झूठी गवाही देने पर कोर्ट ने नोटिस दिया है।

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