उरई के डकोर थाना क्षेत्र के खरका गांव में साढ़े चार साल पहले सरेशाम किसान की गोली मारकर हत्या करने वाले को अपर सत्र न्यायाधीश डकैती ने आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि डकोर थाना क्षेत्र के खरका निवासी अमर सिंह पुत्र नृपत सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 23 मई 2015 की शाम करीब पौने सात बजे वह अपने छोटे भाई शिवराम (36) के साथ चबूतरे पर बैठा था, तभी गांव का ही होरीलाल पुत्र लच्छीराम राजपूत तमंचा लेकर आया और गालीगलौज करने लगा, शिवराम के मना करने पर होरी ने उस पर तमंचे से फायर कर दिया।