लड़के-लड़कियाें की अय्याशी के अड्डे हुक्का पिलाने वाले रेस्टोरेंट अब बंद कराए जाएंगे। जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 133 बी (लोक न्यूसेंस) में मजिस्ट्रेट को लोगों को हानिकारक चीज परोसने पर रेस्टोरेंट बंद कराने का अधिकार है। इस अधिकार का प्रयोग कर लोगों को नशा परोसने वाले हुक्का बार बंद कराए जाएंगे। सीएमओ ने जिला प्रशासन को रिपोर्ट दे दी है कि हुक्का स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।