कन्नौज में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने चार साल पहले स्कूल से आते समय बालक के साथ कुकर्म करने वाले को 10 साल की कैद व 11 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा के अनुसार सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने बताया कि उसका आठ वर्षीय पुत्र कक्षा पांच का छात्र था। पांच अगस्त 2015 को वह स्कूल पढ़ने गया था। स्कूल से लौटते समय फतुआपुर गांव के राजीव रैदास ने टॉफी देने का लालच देकर उसे रोक लिया।