फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kanpur: पिटबुल और रॉटविलर पालने की सशर्त छूट, पालकों को देना होगा शपथपत्र, जानिए क्या हैं नए नियम

Wed, 28 Sep 2022 12:22 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

डॉग लवर्स के लिए खुशखबरी है कि पिटबुल और रॉटविलर पालने के लिए सशर्त छूट दी गई है। महापौर प्रमिला पांडेय ने कहा है कि कुत्ते पालने वालों को पहले नगर निगम में शपथ पत्र देना होगा। वहीं, नए कुत्ते पालने पर रोक होगी। साथ ही, ब्रीडिंग सेंटर्स बंद होंगे।
विज्ञापन
रॉटविलर डॉग - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

कानपुर में पिटबुल, रॉटविलर पालकों को सशर्त छूट दी गई है। कुत्ता पालकों ने मंगलवार को महापौर प्रमिला पांडेय से मुलाकात की। महापौर ने कहा कि पिटबुल और रॉट विलर पालने वालों को नगर निगम में शपथ पत्र देना पड़ेगा।

विज्ञापन

अगर कुत्ता किसी को काटता है, तो पालकों को घायल के इलाज का पूरा खर्च उठाना होगा। नए कुत्ते पालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिन लोगों के पास पहले से ये कुत्ते हैं, वे नगर निगम में शपथ पत्र देकर रजिस्ट्रेशन करा लें।
उन्होंने कहा कि पिटबुल और रॉटविलर कुत्तों के ब्रीडिंग सेंटरों पर भी नकेल कसी जाएगी, जिससे ये खतरनाक कुत्ते अब लोगों को पालने के लिए न मिल पाएं। महापौर ने लोगों से अपील की है कि इन खतरनाक कुत्तों को न पालें।

विज्ञापन
विज्ञापन

पशु चिकित्साधिकारी को रजिस्ट्रेशन करवाने आने वाले से शपथ पत्र लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि जो पहले से रोक वाले कुत्ते पाल रहे हैं, उनसे पहले शपथ पत्र ले लिया जाए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराया जाए। साथ ही, नए कुत्ते पालने की इजाजत नहीं दी जाए।

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें