इस मामले की सुनवाई गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट) गीता सिंह ने की। उन्होंने पवन को आजीवन कैद और 1.11 लाख रुपये का जुर्माना सुनाया। जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का भी आदेश हुआ है। साथ ही सरकार से आर्थिक मदद दिलाने के लिए भी लिखा है।
पीड़िता ने मौत को हराकर जीती थी जिंदगी की जंग
छह वर्षीय बच्ची को अगवा कर पवन ने मक्का के खेत में बंधक बनाकर रखा था। मुंह में कपड़ा ठूस कर शाम करीब छह बजे से सुबह तक पिटाई कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। मेडिकल कॉलेज के बाद बच्ची लखनऊ में एक माह तक भर्ती रही थी।
मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची की पसली टूटी पाई जाने से लेकर कई स्थानों पर चोटें थीं। वहीं विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। अस्पताल में एक माह तक पीड़िता ने जिंदगी और मौत के बीच जूझती रही।