मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व वादी के अधिवक्ता महेश यादव, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास कटियार, प्रदीप सिंह, अनुज कटियार ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने 10 अगस्त को दुष्कर्म कर हत्या करने के जुर्म में चचेरे चाचा को दोषी करार देकर जेल भेजा था।
मंगलवार को दोषसिद्ध चचेरा चाचा जेल से कोर्ट में पेश किया गया। न्यायाधीश ने आरोपी को सजा और जुर्माने से दंडित किया। साथ ही बालिका के माता-पिता को सरकार द्वारा चल रही किसी योजना के माध्यम से प्रतिकर दिए जाने का आदेश दिया है। अगर कोई योजना नहीं चल रही है तो प्रतिकर का भुगतान राज्य सरकार को करना होगा।