चार वर्ष का सश्रम कारावास और सात हजार अर्थदंड
पुलिस ने मामले की जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमा की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक सौरभ कुमार सिंह ने एक गवाह पेश किया। घनश्याम ने अदालत के सामने जुर्म कबूल कर लिया। न्यायाधीश ने चार वर्ष का सश्रम कारावास और सात हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
दूसरे आरोपी की पत्रावली की गई अलग
मामले में पश्चिम बंगाल निवासी दूसरे आरोपी मिथुन की पत्रावली अलग कर दी गई है। शुक्रवार को मिथुन को भी जेल से अदालत में पेश किया गया। लेकिन जज के सामने उसने जुर्म कबूल नहीं किया। उसे अगली पेशी की तारीख देकर जेल भेज दिया गया है।