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Hardoi: इंदिरा आवास योजना में फर्जीवाड़े का मामला, 23 लाभार्थियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

Sun, 25 Dec 2022 03:02 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई

सार

इंदिरा आवास योजना में अपात्रों को लाभान्वित किए जाने के मामले में 23 लाभार्थियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। वहीं, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि इसी मामले में 2017 में भी रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हरदोई जिले में इंदिरा आवास योजना में अपात्रों को लाभांवित किए जाने के मामले में 23 लाभार्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत लिलवल में योजना में चयनित सूची में अपात्रों को लाभांवित किया गया था।

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इस मामले में दोबारा हुई जांच में 23 लोगों के अपात्र होने की पुष्टि हुई थी। इन लोगों ने आवास लेने के लिए फर्जीवाड़ा कर पहली किस्त ले ली थी। पंचायत सचिव और प्रधान ने इन लोगों को प्रथम किस्त के तौर पर 40-40 हजार रुपये जारी करा दिए थे।
अपात्रता की पुष्टि पर दूसरी और तीसरी किस्त पर रोक लगा दी गई थी। वहीं, जारी धनराशि की वसूली करने की जिम्मेदारी टड़ियावां वीडीओ को सौंपी गई, लेकिन वसूली नहीं हो सकी। इसी मामले में टड़ियावां बीडीओ ऊषा देवी ने 23 लोगों  के खिलाफ जालसाजी धोखाधड़ी के आरोप में थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई है।

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इन पर 2017 में दर्ज हुई थी रिपोर्ट
पंचायत सचिव जितेंद्र वर्मा, पटल सहायक रामशंकर मिश्रा और कंप्यूटर ऑपरेटर शिवाकांत पांडेय पर तत्कालीन ब्लॉक में तैनात रहे वीडीओ ने 2017 में ही मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की जांच में लिलवल के प्रधान रहे शिवसागर की भी संलिप्तता पाई गई थी। पुलिस ने उन्हें भी आरोपितों की श्रेणी में शामिल कर लिया था।

इन आवास लाभार्थियों पर दर्ज हुई जालसाजी की रिपोर्ट
बीडीओ ऊषा देवी की तहरीर पर हरियावा थाने में दर्ज मुकदमें  में लिलवल निवासी अनीता पत्नी अवधेश, मजीदन पत्नी उस्मान, सालिया पत्नी सफीक, रेशमा पत्नी भूरे, रसीदा पत्नी अमरूद्दीन, सीमा पत्नी उस्मान, मीना पत्नी कमलेश, चमेली पत्नी जगदीश, बिट्टू पत्नी सियाराम और सरला पत्नी भगवानदीन शामिल हैं।
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साथ ही, सरवन पुत्र रामप्रसाद, बिटोली पत्नी बालकराम, सुमन पत्नी संजय, सुनीता पत्नी सुरेश, शशी पत्नी इंद्रपाल, रामवदेवी पत्नी छोटू, राजेश्वरी पत्नी राकेश, जगदेश्वरी पत्नी तौले, छोटी पत्नी छोटे, आरती पत्नी संतू, माधुरी पत्नी मधुरपाल, आशा पत्नी अशोक और शशिबाला पत्नी इंद्रपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।
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