इसी मामले में एससीएमएम 3 कोर्ट ने अभियुक्त राकेश सचान को दोषी करार दिया था। इसी सजा से बचने के लिए कैबिनेट मंत्री ने सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी। अधिवक्ता कपिल दीप सचान ने बताया कि कोर्ट से राकेश सचान को जमानत मिल गई है। उनके सजा के निलंबन की अर्जी खारिज की गई है। उन्हें 1,500 रुपये जुर्माना जमा करना होगा। वहीं, सात सितंबर को अपील पर सुनवाई होगी।