आजीवन कारावास की सजा और एक लाख का अर्थदंड
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह सुनने और गवाहों के बयानों के बाद अदालत ने तुलाराम को दोषी पाया। इसके बाद दोषी को संपूर्ण अवशेष जीवन प्राकृतिक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई है।