शादी में जेवर कम लाने पर हुआ था विवाद
शादी के दौरान जेवर कम लाने को लेकर नन्हें ने विवाद कर मारपीट की थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पुत्र तौला की शादी करवाई थी। कमला कुछ दिन ससुराल में रुकने के बाद मायके चली गई। इसी रंजिश में नन्हें भुर्जी व देशराज ने पुत्र तौला उर्फ विवेक की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
साक्ष्य के अभाव में बहनोई बरी
विवेचक ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गुरुवार को गवाह व साक्ष्य के आधार पर नन्हें भुर्जी को दोषी करार किया। साक्ष्य के अभाव में बहनोई देशराज को बरी कर दिया।
कोर्ट ने सुनाई आजीवन कैद की सजा
शुक्रवार को न्यायाधीश ने दोषी नन्हें को आजीवन कैद की सजा सुनाई। 15 हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना नहीं जमा करने पर दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। मामले में कोर्ट के फैसले से मृतक के परिजनों ने खुशी जाहिर की है।