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बिकरू कांड : सभी गैंगस्टर आरोपियों के नाम नहीं बता सके विवेचक, अब 30 नवंबर को होगी सुनवाई

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कानपुर देहात। बिकरू कांड में शामिल रहे 30 आरोपियों पर चौबेपुर पुलिस ने गैंगस्टर की कार्यवाही की थी। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांच बाकर शमीम रिजवी की कोर्ट में चल रही है।
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शुक्रवार को मामले में दूसरे विवेचक संतोष सिंह से बचाव पक्ष की ओर से जिरह की गई। इस दौरान वह सभी आरोपियों के नाम नहीं बता पाए। वहीं, शेष जिरह के लिए कोर्ट ने 30 नवंबर की तिथि नियत की है।
विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने विवेचक के बयान कोर्ट में दर्ज कराए। वहीं आरोपी संजय उर्फ संजू, शिवम उर्फ बीडीसी व बालगोविंद की ओर अधिवक्ता प्रेमचंद त्रिपाठी ने विवेचक से जिरह की।
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सवाल किया कि क्राइम नंबर 191/20 का गैंग चार्ट में उल्लेख क्यों नहीं किया गया। विवेचक ने जवाब दिया कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। बचाव पक्ष ने गैंगस्टर केस के सभी आरोपियों के नाम पूछे जो विवेचक नहीं बता सके।
वहीं, विशेष लोक अभियोजक ने बचाव पक्ष के कई सवालों का विरोध किया। विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि आरोपियों की ओर से जिरह के लिए कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तिथि तय की है। इस दौरान सभी आरोपी कोर्ट में हाजिर रहे।
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