कानपुर देहात। बिकरू कांड में शामिल रहे आरोपियों पर चौबेपुर पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। मामले में बचाव पक्ष की ओर से सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने पर सुनवाई हो रही है।
बुधवार को दस आरोपियों की ओर से सफाई साक्ष्य नहीं देने का कथन दर्ज कराया गया। अन्य आरोपियों की ओर से सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट ने सुनवाई के लिए एक अप्रैल की तिथि नियत की है।
दो जुलाई 2020 को हुए बिकरू कांड के बाद चौबेपुर पुलिस ने जेल में निरुद्ध 30 आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांच गैंगस्टर की अदालत में चल रही है।
वर्तमान में बचाव पक्ष के सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने पर सुनवाई चल रही है। बुधवार को सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि अदालत में तीन आरोपियों जहान सिंह, अरविंद उर्फ गुड्डन व सुशील तिवारी के अधिवक्ता की ओर से कोई भी सफाई साक्ष्य पेश नहीं करने की बात कही गई।
वहीं, सात आरोपी शिवम दुबे उर्फ अजीत, संजय उर्फ संजू, बालगोविंद, वीर सिंह, शिवम दुबे उर्फ दलाल, प्रशांत शुक्ला व राम सिंह पूर्व में बयान दर्ज होने दौरान सफाई साक्ष्य नहीं देने की बात कह चुके हैं।
अब अन्य शेष आरोपियों की ओर से सफाई साक्ष्य में अभिलेखीय या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अदालत ने सुनवाई के लिए एक अप्रैल की तिथि नियत की है।