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Banda: मौरंग के अवैध खनन पर 2.32 करोड़ का जुर्माना, नोटिस जारी कर विधिक कार्रवाई की तैयारी

Sun, 07 Dec 2025 09:48 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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राजस्व और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने तहसील बांदा के ग्राम मरौलीखादर स्थित मौरंग खदान खंड संख्या पांच में स्वीकृत खनन पट्टे की जांच की। यह खंड डेस्कोन बिल्डटेक प्रा.लिमिटेड के निदेशक संजीव कुमार गुप्ता के नाम पर स्वीकृत है। रविवार शाम की गई जांच में टीम ने पाया कि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 25,886 घन मीटर मौरंग का अवैध खनन और परिवहन किया गया है। अधिकारियों के अनुसार यह कार्य नियमों का घोर उल्लंघन है और राजस्व की बड़ी हानि का कारण भी बना है। इस पर खनन विभाग ने पट्टाधारक के विरुद्ध 2,32,97,400 का जुर्माना की नोटिस जारी किया है। खान अधिकारी राज रंजन ने बताया कि नोटिस जारी कर विधिक कार्रवाई की तैयारी भी शुरू कर दी है।
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