सभी आरोपियों की जमानत के लिए वकील ने अर्जी अपर जिला जज पांच की कोर्ट में दी थी। शनिवार को सभी अर्जियों पर सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक हरीश अवस्थी, अलंकार द्विवेदी व विश्वास त्रिपाठी की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने पांचों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।