कानपुर देहात। डेरापुर क्षेत्र के एक गांव से अनसूचित जाति की किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोपी जेल में बंद है। आरोपी की ओर से अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय एससी/ एसटी एक्ट की अदालत ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता आशीष कुमार तिवारी ने बताया कि डेरापुर क्षेत्र के एक गांव की रहने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 2 सितंबर 2023 को भतीजी शौच के लिए खेतों पर गई थी। जहां पहले से मौजूद क्षेत्र के फरीदपुर निटैरा का रहने वाला जगदीश उर्फ जनार्दन यादव अपने सहयोगियों कुलदीप व योगेंद्र के सहयोग से उसकी भतीजी को बहला फुसलाकर कहीं अपने साथ ले गया है। मामले में पुलिस ने विवेचना करते हुए किशोरी की खोज कर आरोपी जगदीश उर्फ जनार्दन यादव को जेल भेज दिया था। आरोपी की ओर अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। जिसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी / एसटी एक्ट रजत सिन्हा की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के आरोपी जगदीश उर्फ जनार्दन यादव की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।