फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

UP: पालिकाध्यक्ष के पति की जमानत अर्जी मंजूर, दुष्कर्म और धोखाधड़ी में महाराष्ट्र पुलिस ने किया था गिरफ्तार

Sun, 20 Aug 2023 11:37 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव

सार

Shuklaganj Crime: नयानगर थाने के एसआई गोविंदा ने बताया कि शनिवार को सेशन कोर्ट से संदीप को जमानत मिल गई है। 14 जुलाई को जमानत की पहली अर्जी लगाई गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से जमानत नहीं हो पाई थी।
विज्ञापन
संदीप पांडेय - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

उन्नाव जिले के शुक्लागंज में गंगाघाट नगर पालिका अध्यक्ष कौमुदी पांडेय के पति व आरटीआई कार्यकर्ता संदीप पांडेय को शनिवार को महाराष्ट्र के ठाणे जनपद की सेशन कोर्ट ने जमानत अर्जी स्वीकार कर जमानत दे दी है। संदीप पर वहीं के एक मोहल्ले की युवती ने दुष्कर्म व धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

विज्ञापन

दूसरी जमानत अर्जी में कोर्ट ने आरोपी को राहत दी है। 27 जुलाई की देर रात डाकतार कालोनी निवासी संदीप पांडेय को उनके घर से महाराष्ट्र की ठाणे जनपद की नया नगर थाने की पुलिस दुष्कर्म और धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में दर्ज रिपोर्ट के आधार पर पकड़ कर ले गई थी। अगले दिन संदीप को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
नयानगर थाने के एसआई गोविंदा ने बताया कि शनिवार को सेशन कोर्ट से संदीप को जमानत मिल गई है। 14 जुलाई को जमानत की पहली अर्जी लगाई गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से जमानत नहीं हो पाई थी। शनिवार को 2 जमानत अर्जी कोर्ट ने मंजूर कर दी है। वहीं, इस बारे में पालिकाध्यक्ष कौमुदी पांडेय से संपर्क नहीं हो सका।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें