औरैया जिले में बिधूना कोतवाली क्षेत्र के दो साल पुराने (2021) के दुष्कर्म के मामले में एडीजे पॉक्सो मनराज सिंह ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर पांच लाख का अर्थदंड भी लगाया है। वर्ष 2021 में एक तीन वर्षीय मासूम के पिता ने गांव के प्रेमनरेश के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
यह मामला विशेष न्यायधीश पॉक्सों मनराज सिंह की कोर्ट में चल रहा था। मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार को न्यायधीश ने साक्ष्य व गवाहों के आधार पर दोषी पाए जाने पर प्रेमनरेश को फांसी की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड में से आधी धनराशि पीड़िता चिकित्सकीय व्यय के लिए देने का निर्णय सुनाया है।