इटावा। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम अशोक कुमार दुबे ने नौ साल पुराने मारपीट व हत्या के प्रयास के एक मामले में साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को हत्या के प्रयास के आरोप से दोषमुक्त कर दिया, जबकि मारपीट का दोषी पाया है। औरैया जिले के बाबरपुर निवासी विनय कुमार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि वह 18 जून 2016 को कचहरी आ रहा था। जब वह जेल के पास पहुंचा तभी उसके कस्बा के रहने वाले राज किशोर व अमित कुमार ने उसे रोक लिया और मारपीट की। बाद में दोनों ने जान से मारने की नियत से उस पर तमंचे से फायर कर दिया था। उक्त लोग उसके पास से चेन व 3, 510 रुपये लूटकर भाग गए थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में आरोप पत्र पेश किए थे। कोर्ट ने हत्या के प्रयास में राज किशोर व अमित को दोषमुक्त कर दिया, जबकि मारपीट के मामले में दोषी पाया। सजा के बिंद पर आगे सुनवाई होगी। (संवाद)