कानपुर। कोपरगंज स्थित टेक्सटाइल मिल कंपाउंड में रहने वाले लोगों को दिया गया स्टे गुरुवार को हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच ने खारिज कर दिया है । अब मिल कंपाउंड में रह रहे सैकड़ों लोगों को कंपाउंड खाली करना होगा। स्पेशल बेंच के जज सुनील अंबानी ने ये फैसला गुरुवार को हुई ‘वीरेंद्र दुबे बनाम लिक्वीडेटर’ केस की सुनवाई में दिया। उधर स्टे खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता ने कंपाउंड खाली करने के लिए दो महीने का समय मांगा है। इस संबंध में शुक्रवार को विशेष अपील दाखिल की जाएगी।