कन्नौज। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले युवक को कोर्ट ने दस साल कैद की सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त पर अर्थदंड भी लगाया। अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
तालग्राम थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली महिला ने वघेलनपुर्वा निवासी देवेंद्र उर्फ नन्हूं के खिलाफ 22 जुलाई 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि देवेंद्र उर्फ नन्हूं ने रिश्तेदार कल्लू उर्फ रामकेश व शांति देवी के सहयोग से उसकी 16 वर्षीय बेटी का बहला-फुसला कर अपहरण कर लिया। इसके बाद रिश्तेदार के घर ले जाकर बेटी से दुष्कर्म किया। बुधवार को विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट गीता सिंह ने मामले की सुनवाई की। सात गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। साक्ष्य न मिलने पर कल्लू और शांतिदेवी को दोषमुक्त कर दिया गया।