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छेड़खानी करने पर युवक को तीन साल कैद

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कन्नौज। छेड़खानी करने पर पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने युवक को तीन साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त पर अर्थदंड भी लगाया।
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गुरसहायगंज कस्बे के एक मोहल्ला निवासी युवक ने 10 अप्रैल 2018 को सुभाषनगर निवासी आकाश के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि 16 वर्षीय बहन दुकान पर सौदा लेने जा रही थी। आरोपी आकाश ने रास्ता रोककर उसके साथ छेड़खानी की। शनिवार को विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट गीता सिंह ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान छह गवाह और विवेचक लक्ष्मी स्वरूप की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का अवलोकन किया। इसके बाद कोर्ट ने आकाश को तीन साल कैद की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता बृजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि कोर्ट ने अभियुक्त पर पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया।
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