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Kannauj News: हत्या के मामले में युवक को आजीवन कारावास

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कन्नौज। नौ साल पहले साथ काम करने से मना करने पर चाकू से गोदकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। एससी-एसटी कोर्ट के जज नंद कुमार ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही दोषी को मृतक की पत्नी को 50 हजार रुपये प्रतिकर के रूप देने का आदेश दिया है। जुर्माना अदा न करने पर दो साल अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। एक आरोपी की मौत हो चुकी है।
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शासकीय अधिवक्ता सुधीर कुमार पांडेय ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के काजीटोला निवासी राम खिलावन ने 11 फरवरी 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि छोटा भाई संतोष कुमार घरों में पुताई का काम करके परिवार का भरण पोषण करता था। मोहल्ले का ही रहने वाला सुल्तान भी पुताई का काम करता है। एक सप्ताह पहले सुल्तान ने पुताई का ठेका लिया था। भाई को साथ में काम करने के लिए कहा, लेकिन छोटे भाई ने सही आदमी न होने की बात कहते हुए काम करने से मान कर दिया। इस पर उसने भाई को देख लेने की धमकी दी थी। 11 फरवरी को भाई मकरंदनगर में पुताई करने की बात कहकर घर से निकला था। सूचना मिली कि सुल्तान, उसका भाई झल्लू व पिता लल्ला के साथ अल्लाउद्दीन मोहल्ले में पानी की टंकी के पास भाई संतोष से कहा सुनी हो रही है। मौके पर पहुंचने पर देखा कि तीनों भाई पर चाकुओं से वार कर रहे है। इलाज के दौरान भाई की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की विवेचना कर झल्लू व लल्ला के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए। मामले की सुनवाई के दौरान लल्ला की मौत हो गई। न्यायालय विशेष न्यायाधीष एससी-एसटी कोर्ट के जज नंद कुमार ने झल्लू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने झल्लू को मृतक की पत्नी को 50 हजार रुपये प्रतिकर के रूप देने का आदेश दिया है।
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