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Kannauj: नाबालिग को बहलाकर ले गया था युवक, अलग-अलग शहरों में किया कुकृत्य, 20 साल की सजा...अर्थदंड भी ठोका

Thu, 17 Aug 2023 11:56 PM IST
कानपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज

सार

Kannauj Crime: अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी गुलजार को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही 28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोषी करार दिए जाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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कन्नौज जिले में चार साल पहले शहर के एक मोहल्ले से एक नाबालिग छात्रा को बहला कर दूसरे शहर ले जाकर दुष्कर्म के आरोपी युवक को अदालत ने दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश ने उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ 28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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जुर्माना की रकम अदा न करने पर उसे छह महीने की सजा और भुगतनी होगी। दुष्कर्म की यह वारदात चार साल पहले वर्ष 2019 की है। सदर कोतवाली में 12 मार्च 2019 को दर्ज कराई रिपोर्ट के मुताबिक शहर के एक मोहल्ला में रहने वाली कक्षा नौ की छात्रा को बहलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया।
शासकीय अधिवक्ता किशोर दोहरे और नवीन दुबे ने बताया कि छात्रा के परिजनों ने शहर के दीदारगंज निवासी युवक गुलजार पर आरोप लगाया था। आरोप के मुताबिक गुलजार छात्रा को आगरा ले गया और वहां एक होटल में कमरा लेकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।

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आगरा के बाद ले गया था अहमदाबाद
आगरा के बाद वह उसे लेकर अहमदाबाद गया। वहां भी दुष्कर्म किया। कुछ दिन बाद वह शमशाबाद में एक रिश्तेदार के यहां आकर रहने लगा। छात्रा के गायब होने पर उसके परिजनों ने सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसी के तहत पुलिस तलाश में जुटी थी।

गुलजार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया
शमशाबाद में रहने की जानकारी पर पुलिस ने वहां से दोनों को पकड़ा। मेडिकल जांच में दुष्कर्म का मामला सामने आने पर पुलिस ने आरोपी गुलजार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अलका यादव की अदालत में चल रही थी।

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20 साल की कैद की सजा और 28 हजार का जुर्माना भी
गुरुवार को अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी गुलजार को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही 28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोषी करार दिए जाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। कोर्ट के फैसले पर लोगों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।

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