-तीन साल पहले तिर्वा कोतवाली क्षेत्र में हुई थी घटना
-विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने सुनाई सजा, पांच हजार रुपये जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
कन्नौज। तीन साल पहले आठ साल की बालिका से छेड़खानी करने के आरोपी युवक को अदालत ने दोषी करार दिया है। उसे तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना की आधी रकम पीड़िता को दी जाएगी। दोषी युवक को न्यायिक हिरासत में लेकर जिला जेल भेज दिया गया।
शासकीय अधिवक्ता नवीन दुबे व विशेष लोक अभियोजक किशोर दोहरे ने बताया कि आठ मार्च 2021 को तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भुगैतापुर निवासी लालू उर्फ शैलेंद्र स्कूटी से जाते समय एक आठ साल की बालिका को बहलाकर अपने साथ बैठाकर गंगधरापुर ले गया। एक खेत में ले जाकर उसके साथ छेड़खानी कर दुष्कर्म की कोशिश की। बालिका के शोर मचाया तो आवाज सुनकर एक युवक पहुंचा तो आरोपी अपनी स्कूटी और बच्ची को छोड़कर भाग गया।
परिडनों के रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पीड़िता ने कोर्ट में बयान दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से पांच गवाह पेश किए गए। पुलिस ने भी लालू के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की। इस मामले की सुनवाई करते हुए शनिवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अलका यादव ने शैलेंद्र उर्फ लालू को दोषी करार दिया। उसे छेड़छाड़ में दो वर्ष की कैद व दो हजार रुपये जुर्माना और पॉक्सो एक्ट में तीन वर्ष की कैद व तीन हजार रुपये का जुर्माना सुनाया। जुर्माने की रकम अदा न करने पर उसे एक माह अतिरिक्त कैद होगी।