गुरसहायगंज। मोहल्ला अशोकनगर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से गोष्ठी का आयोजन किया गया। अपर सिविल जज व सचिव लवली जायसवाल ने कहा कि हमें अधिकार तभी मिलेगा, जब अपने कर्तव्य की जानकारी होगी।
सचिव ने कहा कि जो महिलाएं खुद से नहीं डरती हैं, उनसे समाज डरता है। सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए तमाम नियम कानून बनाए हैं, जिनका उन्हें लाभ भी मिल रहा है। महिला संबंधी या अन्य मामलों में लोक अदालत में निस्तारण किए गए मुकदमों में कहीं अपील भी नहीं होती है और लोक अदालत में मामलों के निस्तारण के लिए निशुल्क कानूनी परामर्श भी दिया जाता है।
उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा के प्रति कटिबद्ध है और उन्हें भी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार माना गया है। जागरूकता के चलते आज महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में कमी आई है। किसी भी अराजक घटना से बचने के लिए महिलाएं 1090 का प्रयोग करें। कार्यक्रम में सलोनी पांडे, दीपांशी गुप्ता, सिमरन शर्मा ने भी संबोधित किया और महिला सशक्तिकरण पर प्रकाश डाला। गोष्ठी में मौजूद कई बालिकाओं ने सचिव से प्रश्न पूछे, जिनका उन्होंने संतोषजनक जवाब दिया। इस दौरान सुरेंद्र गुप्ता, रसिक गुप्ता, सपना मिश्रा, पूजा आदि मौजूद रहीं।