कन्नौज। तीन साल पहले तमंचे के बल पर महिला से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 21 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल कठोर कारावास की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रतिकर के रूप में दोनों दोषियों को 50-50 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
शासकीय अधिवक्ता सुधीर पांडेय ने बताया कि सौरिख थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने चार जनवरी 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि पति चपुन्ना गांव निवासी संदीप तिवारी के यहां मजदूरी का कार्य करता था। तीन जनवरी को संदीप तिवारी पति के साथ घर पर आए थे। उसने पति को शराब लेने के लिए घर से बाहर भेज दिया। पति के जाते ही संदीप ने छेड़छाड़ शुरू कर दी। विरोध करने पर कमर में लगा तमंचा निकालकर उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की। पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए। महिला ने साथी मनोज कुमार के भी शामिल होने की बात कही। जिस पर पुलिस ने दोनों को आरोपी बनाया था। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर बुधवार को विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट क जज नन्द कुमार ने संदीप तिवारी व मनोज कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 21 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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इन धाराओं में सुनाई गई सजा
बताया कि कोर्ट ने धारा 376डी में आजीवन कारावास व दस हजार रुपये, 452 में तीन साल कारावास व पांच हजार रुपये, 506 में एक साल कारावास व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा कोर्ट ने संदीप पर आयुध अधिनियम में एक साल कारावास व एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। बताया कि कोर्ट ने दोनों दोषियों को पीड़िता को 50-50 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में देेने का आदेश दिया है।