कन्नौज। चोरी, हत्या और लूटपाट करने वाले तीन अभियुक्तों को गैंगस्टर एक्ट में पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई। प्रत्येक अभियुक्त पर 10-10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड ने देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
सहायक अभियोजन अधिकारी संजीव कुमार यादव ने बताया कि सदर कोतवाली के तत्कालीन कोतवाली निरीक्षक हीरा सिंह ने 24 अप्रैल 1997 को इब्राहिमपुर निवासी नौशाद, मोहम्मद हसन और रसूल अहमद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि तीनों गिरोह बनाकर लूट और हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देते है। दहशत के चलते इनके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता है। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अपर सत्र न्यायधीश शिव कुमार तिवारी ने मामले की सुनवाई की। साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर तीनों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई।