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Kannauj News: बकरी चोरी और महिला को गोली मारने में तीन को सजा

Tue, 16 Jan 2024 03:22 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
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कन्नौज। बकरी लूटने वाले और इस दौरान टोकने पर महिला को गोली मारने के आरोपी तीन बदमाशों को अदालत ने दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश (एंटी डकैती) ने एक को पांच साल और दो को दो-दो साल कैद की सजा सुनाई है। तीनों पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की रकम अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ल ने बताया कि मामला विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के कस्बा विशुनगढ़ का है। विशुनगढ़ निवासी सुरेशचंद्र ने थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि वह बकरों के व्यापारी हैं। अपने बेटों कमलेश, बृजेश व रिंकू के साथ किसी काम से बनारस गए थे। घर पर उनकी पत्नी पुष्पादेवी व एक बेटा व पुत्रवधू थीं। 29 अगस्त 2017 की रात दो बजे के करीब लोडर से बदमाश आए और बकरियां चोरी करने लगे।
बकरियों के चिल्लाने से पत्नी पुष्पादेवी की आंख खुल गई। उन्होंने टोका तो एक बदमाश ने गोली मार दी। वह जख्मी हो गईं। बदमाश बकरियां लोडर में लादकर भाग गए। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की। विवेचक उपनिरीक्षक बृजेश बाबू यादव व सोबरन सिंह ने कासगंज जिला के थाना पटियाली क्षेत्र के ग्राम भरगैन निवासी अफजाल उर्फ वजीर पुत्र बेदल खान, जनपद शाहजहांपुर के जलालाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कोलाघाट निवासी निजामत अली उर्फ मोटे पुत्र अनवर अली व याद मोहम्मद पुत्र अख्तियार अली को गिरफ्तार किया था।
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बाद में अदालत में चार्जशीट भी दायर की थी। पुलिस ने बदमाशों के पास से चोरी की बकरियां और तमंचा भी बरामद किया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 10 गवाह पेश किए गए। मामले की सुनवाई करने के बाद सोमवार को विशेष न्यायाधीश (एंटी डकैती) इंद्रजीत सिंह ने पुष्पादेवी को गोली मारने वाले बदमाश अफजाल उर्फ वजीर को पांच साल कैद व दस हजार रुपये जुर्माना, आर्म्स एक्ट में दो वर्ष कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। चोरी का माल बरामदगी में अफजाल, निजामत अली व याद मोहम्मद को दो-दो वर्ष की कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि सभी दोषियों को जिला जेल भेज दिया गया है।
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